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अवैध खनन में प्रधान से होगी वसूली

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ज्ञानपुर। अभोली विकास खंड के सेमरा गांव की ग्राम प्रधान चंद्रावती देवी से अवैध खनन कराने पर मुकदमा दर्ज कराने व इस मामले में वसूली की भी तैयारी है। गांव के तालाब की जमीन पर 14 लोगों को अवैध ढंग से पट्टा देने, गवाह को धमकाने को लेकर उन पर पहले ही दो मुकदमे हैं। खान अधिकारी ने प्रधान पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही तीन लाख 39 हजार रुपये वसूली की संस्तुति की डीएम को रिपोर्ट भेजी है। डीएम के निर्देश पर प्रधान पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बेटे को फर्म के माध्यम से लाभ दिलाने की भी जांच चल रही है।
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2015 में पंचायत चुनाव के बाद से ही अभोली का सेमरा (हरिकरनपुर) गांव विवादों में रहा है। 14 लोगों को तालाब पर फर्जी तरीके से पट्टा देने में तीन माह पूर्व मुकदमा दर्ज हो चुका है। साथ ही पट्टा भी निरस्त किया जा चुका है। इस दौरान जांच में गवाह बने एक युवक को धमकाने में भी दुर्गागंज थाने में केस दर्ज किया जा चुका है। दरअसल सेमरा निवासी नन्हे लाल बिंद समेत अन्य ग्रामीणों ने प्रधान पर आईजीआरएस पर प्रार्थना पत्र देकर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण की जांच खान अधिकारी ने की। जांच में यह पाया गया कि 1886.26 घनमीटर मिट्टी का खनन किया गया है। उक्त उत्खनित मिट्टी की रायल्टी करीब तीन लाख 39 हजार होती है। ऐसे में राजस्व क्षति को पूर्ण करने के लिए ग्राम प्रधान से तीन लाख 39 हजार की वसूली की जाए। खनन अधिकारी की ओर से ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर रायल्टी जमा करने को कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि जांच रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। डीएम के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट
जांच अधिकारी बदलने की मांग
ज्ञानपुर। सेमरा गांव की जांच के लिए नामित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता को बदलने की मांग शिकायतकर्ता ने की है। जिला पंचायत राज अधिकारी अनिल त्रिपाठी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर जांच अधिकारी नामित करने की मांग की। शिकायकर्ता नन्हे लाल बिंद ने कहा कि जांच अधिकारी और ग्राम प्रधान के मध्य जो बात हुई है, उसकी सीडी सौंपी गई है। उक्त सीडी में जो बातें हुई है, उससे जांच प्रभावित होने की आशंका है।
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