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प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज, सेक्रेटरी निलंबित

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अफसरों के आदेश की अवहेलना और हैंडपंप का रिबोर न कराने पर मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने अभोली विकास खंड के सरायकंसराय ग्राम प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज कर दिया जबकि सेक्रेटरी को निलंबित करने का निर्देश दिया। बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर सभी सरकारी मदों से होने वाले भुगतान पर रोक लगा दिया।
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सरायकंसराय गांव निवासी आकाश कुमार दूबे ने दो माह पूर्व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर गांव में खराब हैंडपंप के रिबोर की मांग की थी। इसकी आईजीआरएस पर भी शिकायत की गई। डीएम आर्यका अखौरी ने बीडीओ अभोली को हैंडपंपों का रिबोर कराते हुए आईजीआरएस निस्तारण का निर्देश दिया। बीडीओ ने मुख्य विकास अधिकारी को रिपोर्ट दिया कि ग्राम प्रधान रेखा देवी को फोन पर अवगत कराया गया कि हैंडपंप का रिबोर करा दें, लेकिन उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। इसमें कहा गया कि ग्राम प्रधान का कृत्य अनुशासनहीनता, पदीय दायित्वों की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। बीडीओ की रिपोर्ट पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने मंगलवार को ग्राम प्रधान रेखा देवी मिश्र के वित्तीय अधिकार को सीज कर दिया। जबकि ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार यादव को निलंबित कर दिया। बैंक प्रबंधक केनरा को पत्र लिखा कि ग्राम प्रधान के केंद्रीय वित्त, प्रथम खाते से पैसे की निकासी न की जाए।
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