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ओवरब्रिज के पिलर से हटे बैनर-पोस्टर,36 के खिलाफ नोटिस जारी

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सख्ती के बाद मंगलवार को नगर पालिका प्रशासन ने अभियान चलाकर ओवरब्रिज के पिलरों पर अवैध ढंग से लगे बैनर-पोस्टर और वाल पेंटिंग को हटाया। इस दौरान 36 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया। हिदायत दिया कि अभियान का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाकर मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मची रही।
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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नगर पालिका परिषद गोपीगंज अंतर्गत पूर्वी सीमा झिरिया पुल और पश्चिमी सीमा गिराई तक पिलरयुक्त ओवरब्रिज का निर्माण कराकर आवागमन की सुविधा दी है। ओवरब्रिज के सभी पिलर पर दुकानदार, निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, जांच केंद्र से संबंधित बैनर-पोस्टर और वाल पेंटिंग से पाट दिया है। गत दिनों राजमार्ग प्राधिकरण तक लोगों ने शिकायत किया था कि केमिकलयुक्त बैनर-पोस्टर, वाल पेटिंग से पिलर को नुकसान पहुंच सकता है और किसी भी समय पिलर की शक्ति क्षमता क्षीण होने से घटना का कारण बन सकती है। जिसको एनएचएआई ने संज्ञान लिया। अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह ने बताया कि एनएचएआई के परियोजना निदेशक एके राय की पहल पर पालिका परिषद के पूर्वी-पश्चिमी सीमा में पड़ने पिलर से बैनर-पोस्टर, वाल पेंटिंग साफ कराया गया। विरोध करने वाले 36 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर पुनरावृत्ति न करने के लिए कहा गया है। दुबारा वालपेटिंग, पोस्टर आदि लगाने पर 5000 जुर्माना और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। उसके बाद बैनर-पोस्टर, वाल पेंटिंग की स्क्वायर फिट में मापी कराकर जुर्माना की राशि बढ़ा दी जाएगी।
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