ज्ञानपुर। आबकारी महकमे से शराब की खेप की उठान अब बिना लाइसेंसधारी ठेकेदार के नहीं हो सकेगी। ठेकेदारों की मनमानी और गड़बड़ी की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निर्देश जारी किया गया है कि ठेकेदार के प्रतिनिधि शराब की उठान नहीं कर सकेंगे।
जिले में संचालित 126 देसी शराब की दुकान, 25 अंग्रेजी शराब की दुकान, 36 बीयर की दुकान के ठेकेदार पिछले कई सालों से कहीं भी रहते हुए प्रतिनिधियों के जरिये ही माल की उठान कर लेते थे। इसकी कई बार विभागीय स्तर पर शिकायत भी मिली। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आबकारी विभाग ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत देसी, विदेशी मदिरा और बीयर की उठान के लिए लाइसेंसी ठेकेदार को आबकारी कार्यालय पर आकर एक प्रमाणित फोटो देने के साथ अधिकारियों के सामने हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद विभागीय स्तर से शराब की उठान करने दी जाएगी। यह व्यवस्था प्रत्येक उठान के दौरान ठेकेदारों पर प्रभावी रहेगी।
जिला आबकारी अधिकारी जेबी सिंह ने कहा कि पूर्व में आई शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए विभाग की ओर से यह पहल की गई है।