बस्ती। पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के माझा गांव निवासी सिकंदर के खिलाफ वर्ष 2018 में पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में पैरवी सेल और कप्तानगंज पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। इसके बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद