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पान मसाला में अपमिश्रण पर एक वर्ष की सजा

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पान मसाला में अपमिश्रण पर एक वर्ष की सजा
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- 11 मार्च 2019 को खाद्य निरीक्षक ने लिया था नमूना
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम प्रथम अर्पिता यादव की कोर्ट ने खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत परिवाद में दोषी पाए गए बृज किशोर चौरसिया को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामला कोतवाली क्षेत्र के अस्पताल चौराहे का है। बृज किशोर पुत्र राजदेव निवासी अस्पताल चौराहा कोतवाली 11 मार्च 2019 को खाद्य निरीक्षक आरएल यादव की ओर से पान मसाले की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पान मसाला में मिलावट का संदेह होने पर सौ-सौ ग्राम के तीन डिब्बे 180 रुपये नकद कीमत देकर नमूना जांच के लिए खरीदा। नमूने को एक सीलबंद पैकेट में जांच के लिए लखनऊ भेजा। एपीओ नीलम मिश्रा ने बताया कि उन नमूनों में जांच में मिलावट पाई गई। नमूने में गैमीबियर, मैग्नीशियम तथा कार्बोनेट परीक्षण में पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश अर्पिता यादव की कोर्ट ने बृज किशोर को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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