हर्रैया। ग्राम न्यायालय हर्रैया के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने सोमवार को छावनी थाना क्षेत्र में चौदह वर्ष पहले हुई सड़क दुघर्टना में घायल छात्रा के मामले में ट्रक चालक राम आसरे यादव को दोषी ठहराते हुए साढ़े बारह सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार, छावनी थाना क्षेत्र के तुर्शी गांव निवासी मंजू देवी पत्नी राम नरेश ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री माधुरी देवी अशोक इंटर कॉलेज छावनी में 12वीं की छात्रा है। 31 अगस्त 2010 को सुबह 9:00 बजे माधुरी घर से साइकिल लेकर स्कूल जा रही थी। हाईवे पर खेसुआ गांव के सामने तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया। मां मंजू देवी की तहरीर पर ट्रक चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था।