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सुरक्षाकर्मी प्राप्त व्यक्ति नहीं बनेंगे मतगणना एजेंट

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सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं बनेंगे मतगणना एजेंट : डीएम
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बस्ती। विधानसभा चुनाव की मतगणना में सुरक्षाकर्मी प्राप्त व्यक्ति मतगणना एजेंट नहीं बनाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने प्रत्याशियों से अपील की है कि वे परिपक्व व्यक्तियों, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, उन्हें ही मतगणना एजेंट नियुक्त करें।
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डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में सुरक्षा कार्मिकों को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बताया कि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, एमएलए, एमएलसी, जिला पंचायत, नगर निगम एवं नगर पालिका अध्यक्ष, सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के अध्यक्ष और कोई भी सरकारी सेवक मतगणना एजेंट नामित नहीं होगा। उन्होंने सभी रिटर्निंग आफिसर को निर्देश दिया है कि आयोग के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
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