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हाइड्रो टेस्ट प्रमाण पत्र देखकर ही सीएनजी देंगे पंप

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हाइड्रो टेस्ट प्रमाणपत्र देखकर ही सीएनजी देंगे पंप
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सीएनजी वाहनों की किट का तीन साल पर होगा हाइड्रो टेस्ट
डबल चालान के बाद भी जुर्माना न देने वाले नौ वाहनों का परमिट निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सीएनजी वाहनों में किट का प्रत्येक तीन साल पर हाइड्रो टेस्टिंग कराना अनिवार्य है। सीएनजी फीलिंग स्टेशन टेस्टिंग का प्रमाणपत्र देखकर ही ईंधन भरेंगे। इससे वाहन एवं वाहन चालक की सुरक्षा हो सकेगी।
यह निर्देश मंडलायुक्त गोविंद राजू एनएस ने विभागीय अधिकारियों को दिया है। सोमवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि सीएनजी में पेट्रोल और डीजल की तुलना में 400 प्रतिशत कम प्रदूषण होता है। समीक्षा में उन्होंने पाया कि सड़कों पर सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा पुराने वाहनों में भी लोग सीएनजी किट लगवा रहे हैं। इसलिए सावधानी आवश्यक है। बैठक में इनयूज वाहनों में सीएनजी किट फिट करने के लिए पांच पेट्रोल पंप व संस्था की ओर से आवेदन किया गया। मंडलायुक्त ने समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद ही अनुमति देने का निर्देश दिया। बैठक में डबल चालान होने के बावजूद जुर्माना जमा न करने वाले नौ वाहनों का परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में पांच परमिट धारकों ने 2.40 लाख जुर्माना जमा कर प्रकरण का निस्तारण कराया। बैठक का संचालन करते हुए आरटीओ व सचिव सगीर अहमद अंसारी ने बताया कि पहली अप्रैल से 30 नवंबर तक 165 अस्थायी, 285 स्थायी राष्ट्रीय, 402 स्थायी आल यूपी, स्टेट कैरिज की 31, तीन सीटर ऑटो रिक्शा एवं छह सीटर ऑटो के 402, छह सीट वाली जीप टैक्सी का 22 तथा विद्यालय वाहन के 68 परमिट जारी किए गए हैं।
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इस मौके पर सीडीओ डॉ.राजेश कुमार प्रजापति, टोरेंटो गैस के अहिरवाहन भौमिक, हर्षद कटिया, सिद्धार्थ गुप्ता, एआरटीओ अरुण प्रकाश चौबे, एआरटीओ प्रवर्तन रविकांत शुक्ल आदि मौजूद रहे।
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