प्रशासन ने चुनाव आयोग की समय सारिणी घोषित की
बस्ती। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सौम्या अग्रवाल ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा जिला पंचायत सदस्यों के पद पर सामान्य निर्वाचन कराए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी समय सारिणी की घोषणा कर दी है।
उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन में समयसारिणी के बीच पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश वाले दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्य किए जाएंगे।
डीएम ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा। कार्यक्रम के अनुसार 17 और 18 अप्रैल सुबह आठ से अपराह्न पांच बजे तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच 19 और 20 अप्रैल को पूर्वांह्न आठ बजे से कार्य की समाप्ति तक की जाएगी। उम्मीदवार 21 अप्रैल को पूर्वाह्न आठ बजे से अपराह्न तीन बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे।
21 अप्रैल को ही अपराह्न तीन बजे से प्रतीक चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर 29 अप्रैल 2021 की सुबह सात से अपराह्न छह बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना दो मई 2021 को पूर्वाह्न आठ बजे से उसकी समाप्ति तक की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की अधिसूचना निर्गत करते हुए बताया कि समस्त निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने विकास खंड की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 27 मार्च को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिले को भी भेजेंगे।
सभी निर्वाचन अधिकारी व बीडीओ आमजन की जानकारी के लिए निर्वाचन कार्यक्रम को निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण विवरण के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी कराएंगे तथा उसकी सार्वजनिक जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित भी कराएंगे। यह सामान्य निर्वाचन उप्र पंचायत राज्य नियमावली 1994 के अनुसार होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किए जाने की तिथि यानी 27 मार्च से ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारंभ कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन में प्रधान ग्राम, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों का दाखिला, उनकी जांच, पर्चा वापसी तथा चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित ब्लॉक मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों का दाखिला, उनकी जांच करना, उम्मीदवारी वापस लेना तथा चुनाव चिह्न प्रतीक आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय पर होगा। बताया कि ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के मतों की गणना व निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित ब्लॉक के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों के मतों की गणना ब्लॉक के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी तथा परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जाएगी।