बरेली। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट अभय श्रीवास्तव ने बुधवार को एक ही पीड़िता को दो बार अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले के मुख्य दोषी को दोनों मामलों में 10-10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। पांच अन्य सहयोगियों को अपहरण के मामले में तीन-तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को जेल में अतिरिक्त समय बिताना होगा। एक दोषी के गैरहाजिर होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए फाइल अलग करने का आदेश दिया है।