अब यह होगा
सार्वजनिक उपयोग की जिन जमीनों को वक्फ ने अपने नाम दर्ज किया है, उनकी विस्तृत जांच होगी। डीएम ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। जिन संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ में दर्ज किया गया है, तय प्रक्रिया अपनाकर उनको वक्फ के दायरे से बाहर किया जा सकेगा।
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दस शत्रु संपत्तियां भी वक्फ में दर्ज
जिले की दस शत्रु संपत्तियां भी वक्फ में दर्ज हैं। नियमानुसार सुनवाई के बाद इन्हें इस श्रेणी से हटाया जा सकता है। इनके लिए शासन से निर्देश मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि शासन की ओर से गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज संपत्तियों की जांच कराने के बाद रिपोर्ट भेज दी गई है। शासन के निर्देश पर अगली कार्रवाई की जाएगी।