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Bareilly News: अदालत से एनडीपीएस एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 07 Mar 2026 01:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट उमाशंकर कहार ने शुक्रवार को थाना फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला अंसारी वार्ड नंबर सात निवासी हसनैन को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फतेहगंज पश्चिमी थाने में तैनात इंस्पेक्टर महेंद्र सिंधु ने छह मई 2010 को गश्त के दौरान हसनैन को पांच किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह व साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हससैन को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद

गैर इरादतन हत्या की कोशिश में पिता-पुत्र, मां समेत चार को पांच-पांच साल की कैद



बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला, कोर्ट ने दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया



संवाद न्यूज एजेंसी



बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार ने शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या की कोशिश में दोषी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव परातासपुर निवासी पंचम, राजपाल (पिता-पुत्र), राजपाल की पत्नी जलधारा और राजपाल के भतीजे गोकरन को पांच-पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होग।
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बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव परातासपुर निवासी सुखवीर ने 10 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि सुबह 10:30 बजे वह अपने दरवाजे के बाहर गाय को नहला रहा था। इसी दौरान पंचम अपनी भैंस लेकर आया। वह गाय हटाने के लिए कहने लगा। इस पर उसने पंचम से कहा कि तुम्हारी भैंस निकल जाएगी। काफी रास्ता खाली पड़ा है। इसी बात पर पंचम झगड़ने लगा। राजपाल का भतीजा गोकरन भी आ गया और उसने सुखवीर को थप्पड़ मार दिया। राजपाल की पत्नी जलधारा, राजपाल, पंचम और गोकरन ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया।



पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजपाल, पंचम, जलधारा और गोकरन को गैर इरादतन हत्या की कोशिश और गंभीर चोटें पहुंचाने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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