बरेली। जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने हत्या के दोषी आंवला थाना क्षेत्र के गांव पचधेर निवासी सतेंद्र, महावीर और बलवीर को बृहस्पतिवार को उम्रकैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बलवीर को आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार देते हुए उस पर 2,500 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया है।
आंवला थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर के पूर्व प्रधान प्रेम शंकर शर्मा ने 28 मार्च 2016 को सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने अपने गांव में अरिल नदी की ओर जाने वाले चक रोड पर खंती में राम स्वरूप के खेत के सामने अज्ञात शव देखा है। मृतक की नाभि के बाईं ओर गोली लगी है।
प्रेम शंकर की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। बाद में शव की पहचान पचधेर निवासी रमेश के रूप में हुई। जांच के दौरान सतेंद्र, महावीर और बलवीर के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 26 मई 2016 को हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दी। हत्या में इस्तेमाल तमंचे की बरामदगी बलवीर की निशानदेही पर हुई। उसे आर्म्स एक्ट में भी आरोपी बनाया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए। इनमें मृतक की पत्नी और दो भाइयों के अलावा गांव के कुछ ऐसे लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने रमेश को अंतिम बार 27 मार्च की रात महावीर, बलवीर और सतेंद्र के साथ देखा था। आरोपियों ने भी अपने बचाव में तीन गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पूर्व में बलवीर के भाई भरत की मौत हो गई थी। उसको रमेश पर शक था। बचाव पक्ष के वकील ने मृतक के सगे-संबंधियों को गवाह कि रूप में पेश किए जाने पर सवाल भी उठाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।