बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने हादसे में कार के क्षतिग्रस्त होने के मामले में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 6.62 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक व शारीरिक परेशानी की क्षतिपूर्ति के लिए 15 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं।
वादी तेजेंद्र सिंह के मुताबिक, उनकी कार 19 अक्तूबर 2022 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना के दौरान वाहन बीमा अवधि में था। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने वाहन की मरम्मत में हुए खर्च का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। इस पर तेजेंद्र ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को बीमा राशि के साथ मानसिक व शारीरिक कष्ट की क्षतिपूर्ति और वाद व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया है।