हाफिजगंज। नौ बीघा जमीन पर निजी पेड़ों को काटे जाने के बाद ग्राम समाज का बताकर ग्राम प्रधान और लेखपाल ने किसान से 1.60 लाख रुपये वसूले थे। इस मामले में जांच के बाद लेखपाल को निलंबित कर दिया गया था। अब एक साल बाद कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान और लेखपाल पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
थाना किला के चौधरी तलाब गांव निवासी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी कुसुम शर्मा के नाम लगभग 19 बीघा कृषि भूमि थाना हाफिजगंज के गांव अमसाह में स्थित है। इसमें नौ वर्ष पूर्व सैकड़ों की संख्या में यूकेलिप्टस व सेमल के पेड़ों को लगवाया था। पेड़ों के तैयार होने पर कटान के लिए एक व्यक्ति को ठेका दिया। ठेकेदार ने पेड़ों का कटान शुरू कराया। तभी ग्राम प्रधान नैक सिंह व हल्का लेखपाल वीरेंद्र प्रताप सिंह आकर इसको ग्राम सभा का बताते हुए कार्य को रुकवा दिया। रुपये न देने पर हरिजन एक्ट सहित कई केसों में फंसाने का दबाव बनाया था। इस मामले में पिछले वर्ष फरवरी में एसडीएम नवाबगंज से शिकायत की। जांच में दोषी मिलने पर लेखपाल पर विभागीय कार्रवाई की गई। किसान का आरोप है कि ग्राम प्रधान के हड़काने पर पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर वह कोर्ट गए। अब कोर्ट ने उनके पक्ष में सुनवाई की है। संवाद