बरेली। अग्निशमन विभाग ने फायर एनओसी के बिना चल रहे 28 निजी अस्पतालों के संचालन पर रोक लगाने की संस्तुति की है। एक अस्पताल के खिलाफ वाद भी दायर कराया गया है। अन्य अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजकर कमियों को तत्काल सुधारने की हिदायत दी गई है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि जांच के लिए सात टीमें गठित की गई हैं। अब अभियान चलाकर सभी सरकारी, गैरसरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम में सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मानकों की अनदेखी करने वाले 28 निजी अस्पतालों के संचालन पर रोक लगाने की संस्तुति की गई है। 44 पर जुर्माना लगाया गया है।
उन्हाेंने बताया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर चौकी चौराहे के नजदीक स्थित प्रतिष्ठित शिशु अस्पताल के खिलाफ अग्निशमन विभाग की ओर से वाद दायर कराया गया है। ढांचागत खामियों के संबंध में कार्रवाई के लिए बरेली विकास प्राधिकरण को संस्तुति कर दी गई है। सभी अस्पताल संचालकों को अग्निशमन यंत्र, हौज रील, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक स्मोक-फायर डिटेक्शन सिस्टम, पानी का टैंक, पंप आदि लगवाने की हिदायत दी है। अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संवाद