पाक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे समुदाय का युवक गांव की ही 16 साल की किशोरी को बहला-फुसला कर ले गया था। किशोरी कई दिन बाद मिली थी।
मीरगंज थाने के एक गांव के व्यक्ति ने 30 मई 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि गांव का ही नदीम तड़के उसके घर से उसकी 16 साल की बेटी को बहला-फुसला कर अगवा कर ले गया। इसके बाद कई दिन उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के कई दिन बाद वह मिल सकी। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद 25 अगस्त 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने भी दो गवाह पेश किए। पीड़िता सुनवाई के अंत तक बयान पर कायम रही। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने नदीम को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।