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Bareilly News: रिश्वत लेने में दोषी लेखपाल को पांच साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 22 Jul 2026 01:36 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज भ्रष्टाचार उन्मूलन कमलेश्वर पांडेय ने जमीन की पैमाइश के बदले किसान से चार हजार रुपये की रिश्वत लेने में दोषी सीतापुर के थाना महोली के गांव हेहोलिया निवासी लेखपाल रामचंद्र को मंगलवार को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रामचंद्र की वर्तमान में तैनाती लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र तहसील नवाबगंज में है।
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क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव नकटपुर निवासी रामपाल सिंह ने नवाबगंज तहसील में अपनी भूमि की पैमाइश के लिए अर्जी दी थी। हल्का लेखपाल रामचंद्र उनको टहलाता रहा। रामपाल ने अधिकारियों से शिकायत की तो कानूनगो ने लेखपाल को नियमानुसार पैमाइश की हिदायत दी, लेकिन लेखपाल रामचंद्र से पैमाइश के बदले रुपयों की मांग करता रहा।
रामपाल ने इस संबंध में एंटी करप्शन को सूचना दी। बताया कि लेखपाल रामचंद्र ने उसकी गैर मौजूदगी में खेत में चकरोड चिह्नित कर दिया। फिर से पैमाइश के बदले चार हजार रुपयों की मांग की। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल रामचंद्र को 20 जनवरी 2020 को रामचंद्र से चार हजार रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
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जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लेखपाल रामचंद्र को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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सुनवाई टली, मौलाना तौकीर की अगली पेशी अब एक और चार अगस्त को



बरेली। शहर में बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की पेशी अब एक और चार अगस्त को होगी। मंगलवार को कोतवाली में दर्ज मामले में भी सुनवाई टल गई। बारादरी थाने में दर्ज मामले में मौलाना की सोमवार को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की अदालत में



ऑनलाइन पेशी हुई थी। हालांकि, इस मामले में भी मुकदमा वादी के बयान दर्ज नहीं हो सके थे।



शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में बारादरी, कोतवाली, कैंट, प्रेमनगर और किला थानों में 12 मामले दर्ज किए गए थे। बारादरी थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय और कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर अमित पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इन दोनों मामलों में अदालत ने आरोप तय करते हुए ट्रायल शुरू कर दिया है। बारादरी थाने में दर्ज मामले में सोमवार को पेशी हुई और अदालत ने अगली तारीख एक अगस्त लगा दी। कोतवाली में दर्ज मामले में मंगलवार को ट्रायल शुरू होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अदालत ने इस मामले में चार अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है।



अब बारादरी थाने के मामले में एक और कोतवाली के मामले में चार अगस्त को मौलाना की ऑनलाइन पेशी होगी। इसके अलावा जेल में बंद आरोपियों को भी अदालत में पेश किया जाएगा। मौलाना फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जबकि अन्य आरोपी बरेली की सेंट्रल और जिला जेल में बंद है। कुछ आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।


गैंगस्टर एक्ट में सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी नवाबगंज के गांव रघुनाथपुर निवासी सगे भाई राजपाल जाटव व अजय पाल के साथ ही रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
नवाबगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी वीर सिंह नायक ने चार नवंबर 2005 को राजपाल, अजयपाल और राम स्वरूप के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह और छह साक्ष्य पेश किए। आरोपियों का गैंगचार्ट भी अदालत में पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का आरोपी दोषमुक्त



बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने आग लगाकर नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बन्नूवाल कॉलोनी निवासी नितिन उर्फ चंचल को मंगलवार को दोषमुक्त करार दिया है।



भोजीपुरा थाना क्षेत्रके घंघोरा पिपरिया निवासी भूपराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी धर्मदत्त सिटी हास्पिटल के पास मिट्टी व प्लास्टिक के गमले दुकान है। 10 अप्रैल 2024 को रात 12 बजे उसकी दुकान में नितिन ने आग लगा दी। इससे उसका एक लाख रुपये से ज्यादा का माल जलकर राख हो गया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है।
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