दस्तावेज में बतौर खरीददार बबलू उर्फ मोहम्मद नाजिम, अदीम खान और गवाह के रूप में अयाज अली खान व गुफरान खान के नाम शामिल किए गए। मोहम्मद आमिर को जब धोखाधड़ी का पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपियों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और जमीन हड़पने की धमकी दी। छह फरवरी को शम्मू खां, उवैस कुरैशी और अदीम खान उसके घर आए और एग्रीमेंट निरस्त करने के बदले 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
इनको किया गया नामजद
बारादरी पुलिस ने कटरा चांद खां निवासी बिचौलिये शम्मू खां, कसाई टोला निवासी डिश ऑपरेटर अजीम, पुराना शहर के काजी टोला निवासी मीट कारोबारी उवैस कुरैशी समेत चंगेज खां, अदीम खान, मोहम्मद नाजिम, अय्याज अली खान, गुफरान खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।