ये तीन फॉर्म भरने का भी मौका
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए मतदाता को फॉर्म 6 घोषणापत्र भरना होगा। सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। नाम में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 मतदाता को स्वयं भरना होगा। इसके अलावा मतदाता चाहें तो उक्त तीनों फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
गणना प्रपत्र में देनी होंगी ये सूचनाएं
जन्मतिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम व उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, माता का नाम व उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो व उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। इसके अलावा 2003 की सूची में दर्ज रिश्तेदार मतदाता का नाम व उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, उनसे संबंध, जिला, राज्य या विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्रम संख्या और भाग संख्या।
मतदाताओं व बीएलओ को बांटे गणना प्रपत्र
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव-कस्बों में जाकर खुद मतदाताओं और बीएलओ को गणना प्रपत्र बांटे। लोगों को अभियान के प्रति जागरूक भी किया है। एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बरेली कैंट क्षेत्र के बूथ-45 पर पहुंचकर बीएलओ और मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे हैं। अन्य तहसीलों में भी बीएलओ और मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे।