बरेली। स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने इलाज के बहाने महिला को नशीला इंजेक्शन देकर उससे दुष्कर्म करने के दोषी डेंटिस्ट (दंत चिकित्सक) को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने बसंत विहार कॉलोनी निवासी डेंटिस्ट डॉ.रवेंद्र प्रकाश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी 16 अक्तूबर 2021 को डॉ. रवेंद्र शर्मा के मोहल्ला सैदपुर स्थित प्रकाश डेंटल क्लीनिक पर दांत का इलाज कराने गई थीं। डॉ. रवेंद्र ने नशीला इंजेक्शन देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा। तीन नवंबर 2021 को पूछने पर उसने आपबीती बताई।
यह भी बताया कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर डॉक्टर अपने क्लीनिक पर बुलाता है। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डेंटिस्ट को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। संवाद