बरेली। रामनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुलेली में अब राजकुमारी ग्राम प्रधान पद का दायित्व संभालेंगी। री-काउंटिंग में जीत दर्ज करने के बाद अब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजकुमारी के पक्ष में निर्णय दिया गया है।
ग्राम पंचायत गुलेली में वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में प्रधान पद की प्रत्याशी राजकुमारी को 758 और आशा देवी को 649 वोट मिले थे। उस समय राजकुमारी के 111 मतों को अवैध करार देते हुए आशा देवी को दो मतों से विजयी घोषित कर दिया गया था। राजकुमारी ने री-काउंटिंग की मांग की थी। दोबारा कराई गई मतगणना में राजकुमारी विजेता बनीं।
इसी बीच आशा देवी ने जिला जज के यहां वाद दायर करने के साथ ही हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की। उप जिलाधिकारी आंवला ने बताया कि हाईकोर्ट ने आशा देवी को प्रधान बने रहने के निर्देश दिए। इसके बाद से वही प्रधान पद का कार्यभार देख रहीं थीं। राजकुमारी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए राजकुमारी को प्रधान पद का कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। संवाद
सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमारी को प्रधान पद का कार्यभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब वह गुलेली गांव की प्रधान होंगी। - नहने राम, एसडीएम आंवला