फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की कैद और जुर्माना

Thu, 25 Sep 2025 02:05 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। सात माह पुराने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल की कैद के साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
विज्ञापन


सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 18 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसकी धेवती की उम्र करीब 17 साल है। वह हमारे घर पर रहकर इंटर की पढ़ाई कर रही है। 18 मार्च को दिन में करीब 11 बजे खेत पर खाना देने गई थी। लौटकर आते समय घात लगाए बैठा आकाश मिल गया और उसने किशोरी को जबरन रोककर गन्ने के खेत में खींच लिया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाया तो पास में ही काम कर रहे दिनेश कुमार आदि के आने पर आकाश जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। वह शिकायत करने आकाश के घर गई तो आकाश के भाई रिंकू और पिता मुकेश ने उसके साथ गालीगलौज की। उसने घटना की तहरीर थाना सिविल लाइंस की चौकी शेखूपुर में दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई तब उसने छह अप्रैल 2024 को एसएसपी के कार्यालय में जाकर तहरीर दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय के आदेश पर आकाश के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में किशोरी से दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें