बरेली। शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधि छात्रा का शव तीन साल बाद भी बरामद नहीं हो सका है। लंबी जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह और उसके साथी अधिवक्ता यश साहू के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 1107 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुख्य आरोपी गौरव जेल में है, जबकि यश की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
बारादरी थाना क्षेत्र की पंचशील नगर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता गौरव कुमार सिंह और उसके साथी यश साहू के खिलाफ शाहजहांपुर की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच अगस्त 2023 को गौरव और यश ने उसकी बेटी को कचहरी बुलाया था। बाद में उसे गायब कर दिया। विवेचना के दौरान सामने आया कि गौरव ने ही लॉ कॉलेज में छात्रा का दाखिला कराया। शादी का झांसा देकर उससे यौन संबंध बनाए। उसका गर्भपात भी कराया। बाद में शादी से इन्कार कर दिया। विधि छात्रा ने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की तो गौरव ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। यश के साथ उसकी हत्या कर शव रामगंगा में फेंक दिया।
काफी तलाश के बाद भी अब तक छात्रा का शव या अवशेष बरामद नहीं हो सके हैं। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 15 मई 2026 को गौरव को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अब तक वह दो बार जमानत अर्जी दे चुका है, लेकिन दोनों बार उसकी अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। अब मामले की जांच पूरी हो चुकी है। 1107 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने सीडीआर, मोबाइल लोकेशन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी दिए हैं।