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सौ करोड़ के कामों पर लगा ‘बैरियर’ हटा

Sun, 12 Nov 2017 02:26 AM IST
बरेली।
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‌िवविकास कायऱ्र्य
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शहर में करीब सौ करोड़ के कामों पर लगा जीएसटी का ‘बैरियर’ हट गया है। सरकारी विभागों के निर्माण कार्यों पर जीएसटी लगाने के संबंध में गाइड लाइन जारी हो गई है। इसके बाद अब जल्द ही चार महीने पहले जीएसटी लागू होने के बाद ठप हुए निर्माण कार्यों और टेंडर प्रक्रिया के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। गाइड लाइन के मुताबिक सभी परियोजनाओं के एस्टीमेट में जीएसटी या अन्य कोई टैक्स शामिल नहीं होगा। सेवा प्रयोक्ता से होने वाली कटौती के भी नियम जारी कर दिए गए हैं।
पहली जुलाई से जीएसटी लागू होते ही सरकारी विभागों सभी विकास कार्य ठप हो गए थे। कोई गाइड लाइन न होने के कारण टेंडर प्रक्रिया पर बैरियर लग गया। शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर भी इससे प्रभावित हुए। अकेले जिला पंचायत में 18 करोड़ रुपये की लागत से कई सड़कें बननी थीं, जो रोक दी गईं। पीडब्ल्यूडी ने भी नई सड़कें बनवाने और मरम्मत के काम  बंद कर दिए। इसके अलावा आवास विकास, नगर निगम, बीडीए और बिजली विभाग के काम भी बंद हो गए। बता दें कि सभी विभागों में लोक निर्माण विभाग से जारी गाइड लाइन के तहत ही काम होते हैं।
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अब ये प्रोजेक्ट पकड़ेंगे रफ्तार
शहदाना फ्लाईओवर और आईवीआरआई ओवर ब्रिज, लोनिवि की प्रस्तावित सड़कें और मरम्मत कार्य, बीडीए, नगर निगम, जिला पंचायत और बिजली विभाग में लंबित टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य। इन सभी विभागों में सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कार्य लंबित हैं।

नई गाइड लाइन में खास
0 वैट, वाणिज्य कर, उत्पाद व सीमा शुल्क, एक्साइज और अन्य सभी टैक्स खत्म किए गए।
0 नए एस्टीमेट में इनमें से कोई टैक्स शामिल नहीं होगा, 12 प्रतिशित की मौजूदा जीएसटी दर अलग से प्रदर्शित होगी।
0 पुराने भुगतान और 30 जून तक हुए अनुबंधन कार्यों में पुराने टैक्स और जीएसटी का अंतर ठेकेदारों से वसूला जाएगा।
0 नई गाइड लाइन में मोर्थ स्टैंडर्ड डाटा बुक भी अप्रभावी हो गई है। अभी तक मोर्थ पद्धति से एस्टीमेट बन रहे थे। अब एस्टीमेट में शामिल निर्माण सामग्री का ब्योरा टैक्स रहित होगा।
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0 जीएसटी दरों में समय-समय पर संशोधन हो रहे हैं, इसलिए कोई भी संशोधन हुुआ तो उसे लागू किया जाएगा।

शासन ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। लिहाजा अब रुके हुए निर्माण कार्यों में तेजी आएगी, जल्द नए टेंडर होंगे। सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे नई गाइड लाइन का पूरी तरह अनुपालन कराएं।’
- डा. राजशेखर, विशेष सचिव
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