कोर्ट ने जताई हैरानी
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आश्चर्य हो रहा है कि 78 साल की वृद्धा को अपने सगे बेटा-बहू के खिलाफ मुकदमा करना पड़ रहा है। वास्तव में जब कोई मां इतनी पीड़ा में हो कि वह सहन न कर पाए, तभी वह अपने सगे बेटे के खिलाफ मुकदमा करेगी।
कोर्ट ने महिला का मकान बेचने और बेदखल करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश का पालन कराने के लिए इसकी प्रति डीएम, एसएसप और रजिस्ट्रार को भी भेजने का आदेश दिया। अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।