चाहे व्यापार बंद हो गया हो फिर भी भरना होगा रिटर्न
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बरेली। अगर आपका व्यापार किसी कारण से बंद हो गया है तो भी वार्षिक विवरणी भरना अनिवार्य है। साथ ही इसमें कोई गलती हो गई तो उसका रिटर्न यानि विवरणी भरते समय सुधार किया जा सकता है। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमीनार में विशेषज्ञों ने विभिन्न जानकारियां दीं और कहा कि जुर्माना से बचने के लिए तीस जून तक रिटर्न अवश्य भर दें।
बुधवार दोपहर आयकर भवन स्थित एसोसिएशन के सभागार में जीएसटी विषय पर सेमीनार हुई। इस मौके पर मुख्य वक्ता सीए कपिल वैश्य ने बताया कि कारोबार बंद होने पर भी वार्षिक विवरणी (रिटर्न) भरना चाहिए, अन्यथा दो सौ रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि 30 जून तक रिटर्न भरे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी गलती सुधारने का यह आखिरी मौका है। वैश्य ने सलाह दी कि वार्षिक विवरणी बेहद सावधानी से भरें और खातों से मिलान कर ही फाइल करें। उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत विभिन्न जरूरी जानकारियां भी दीं।
वैश्य ने बताया कि जिनका कारोबार दो करोड़ रुपये वार्षिक है उसका आडिट सीए से कराना जरूरी है। मुख्य अतिथि का स्वागत एसोसिएशन अध्यक्ष केपी सिंह ने किया। संचालन अखिल रस्तोगी ने किया। मुकेश मिश्रा, मनोज मंगल, रमन बजाज, सर्वोदय मणि प्रजापति, राजा चावला समेत कई प्रमुख सीए मौजूद रहे।