बाराबंकी। नाबालिग को अपहरण कर बंधक बनाने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दो महिलाओं को सात-सात वर्ष की कठोर कैद व 26 -26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर 11- 11 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। मामले में एक आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। वहीं एक अन्य की सुनवाई पूरी होने से पूर्व मृत्यु हो चुकी है।
सहायक शासकीय गुप्ता मथुरा प्रसाद वर्मा व लव त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक ग्राम निवासी वादी 30 दिसंबर 2012 को मजदूरी करने गया था। उसी दिन उसकी 15 वर्षीय पुत्री शाम चार बजे खेत गई थी। तभी पहले से घात लगाए बैठे टिकरा पट्टी थाना जैदपुर निवासी मायाराम अपने सहयोगियों मायावती, लज्जावती व ननकू की मदद से उसका अपहरण कर लिया और बंधक बनाए रखा।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने अभियुक्त मायावती व लज्जावती को अपहरण कर बंधक बनाने का आरोपी साबित पाते हुए सात-सात साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी ननकू को दोषमुक्त करार दिया है। सुनवाई पूरी होने से पूर्व में दूसरे आरोपी मायाराम की मौत हो चुकी थी। (संवाद)