बाराबंकी। पटाखे का कार्य करने वालों को अब ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
जांच प्रक्रिया पूरी होने, पुलिस, फायर और एसडीएम की रिपोर्ट लगने के बाद यह लाइसेंस ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही जारी किए जाएंगे। इस संबंध में शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और इसका जिले में अनुपालन भी शुरू हो गया है।
पटाखा निर्माण, बिक्री और भंडारण आदि के लिए अभी तक ऑफलाइन लाइसेंस जारी किए जा रहे थे लेकिन हाल ही में शासन ने आदेश के जरिये लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी है। अब पटाखे का कारोबार करने वालों को लाइसेंस लेने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करना होगा।
आवेदन के बाद इसमें संबंधित थाने, एसडीएम और फायर विभाग को एक निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट लगानी होगी। जांच प्रक्रिया पूरी होते ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
सूूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। शासन से मिले आदेश के बाद इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी करते हुए विभाग ने इसका अनुपालन भी शुरू करा दिया है जिससे आवेदकों को निर्धारित अवधि के अंदर ही पटाखा कारोबार किए जाने के लिए लाइसेंस निर्गत किए जा सकें।
ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि पटाखों का कारोबार जैसे निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों को अब लाइसेंस पाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए शासन ने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है। उस अवधि के अंदर ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा शासन ने कई और योजनाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ दिया है जिसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा।