पतंजलि आटा नूडल्स और गोमती गुटखा पर जुर्माना
बाराबंकी। एडीएम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि आटा नूडल्स पर 35 हजार और गोमती गुटखा पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, कई दूधियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। एफएसडीए टीम ने वर्ष 2015 में नूडल्स, गुटखा व कई दूधियों से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए आगरा लैब भेजे थे। जांच रिपोर्ट में ये सभी नमूने फेल होने के बाद एडीएम कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन थे, जिनमें बुधवार को कोर्ट ने अधोमानक पाए गए सभी उत्पादों के विक्रेताओं व निर्माताओं को जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
एफएसडीए के जिला अभिहीत अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि, उनकी टीम ने फतेहपुर कस्बे के देवेंद्र कुमार मौर्य के प्रतिष्ठान से पंतजलि आटा नूडल्स का सैंपल भरकर जांच के लिए आगरा लैब भेजा था। आटा नूडल्स के टेस्ट मेकर में एक प्रतिशत ऐश कंटेंट राख की मात्रा होनी चाहिए मगर इसमें 2.16 प्रतिशत मात्रा पाई गई। जिसके चलते नूडल्स को अधोमानक करार देते हुए असोम की निर्माता कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर हुआ था। कोर्ट ने कंपनी पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं, हैदरगढ़ कस्बे से गोमती पान मसाला ब्रांड के गुटखा का सैंपल लिया गया था। गुटखे में ऐश कंटेंट राख व गैंबियर की अधिक मात्रा में मिलावट पाए जाने पर कानपुर की इस कंपनी पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा महोलिया निवासी दूधिया सुरेश कुमार के दूध में मिलावट पाए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सीतापुर के सिधौली निवासी कमलेेश सिंह से सफेदाबाद में दूध का नमूना लिया गया था, अधोमानक पाए जाने पर दूधिए को 10 हजार, सतरिख से दूधिया हातिम सिंह त्यागी पर दूध में मिलावट करने पर छह हजार रुपये व गनेशपुर चौराहे पर स्थित अंचल चंचल ढाबे पर दूध में मिलावट पाए जाने पर 12 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला न्याय निर्णयन अधिकारी/एडीएम अनिल कुमार सिंह ने सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। ये सभी नमूने वर्ष 2015 में भरे गए थे।