फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारवास

विज्ञापन
विज्ञापन
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र वर्मा ने बताया कि जैदपुर थाने में हरख निवासी शत्रुघ्न वर्मा ने 3 अप्रैल 2003 को एक केस दर्ज कराया था। इसमें शत्रुघ्न का आरोप था कि उसके बेटे शिवशंकर उर्फ गुड्डू की जघन्य हत्या की गई है। हत्या के आरोप में हरख निवासी स्व. महेश वर्मा के दो बेटे संतोष व मदनपाल वर्मा को नामजद किया था।
पुलिस ने हत्या की धारा के साथ नामजदों पर गैंगेस्टर भी लगाया था। मामले की तफ्तीश कर रहे जैदपुर कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक एनके पांडे ने साक्ष्य संकलन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनो पक्षों के वकीलों की बहस व साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण एन रंजन ने दोनों भाइयों को हत्या के लिए दोषी पाया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने संतोष व उसके भाई मदन पाल को उम्रकैद भुगतने के साथ ही अर्थदण्ड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें