बांदा। गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश एडीजे चतुर्थ गैंगेस्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।
बबेरू कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने 19 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जलालपुर गांव के मजरा गौरा निवासी कामता उर्फ कमतू व गरीबदास उर्फ मुन्ना का एक संगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले पंजीकृत हैं। इनके भय से कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। डीएम के अनुमोदन के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।