बांदा। शौच को जा रही अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हमला कर घायल कर देने के आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभियुक्त राजू पुत्र फौजी को धारा 336 में तीन माह, धारा 323 में 6 माह, धारा 504 में 6 माह, धारा 506 व एससीएसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की कैद और 200 रुपये जुर्माने की सजा का अदालत ने आदेश दिया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर एक दिन की अतिरिक्त सजा होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट श्रीकृष्ण यादव ने जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजे आदेश में बुधवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उधर, बिसंडा थाना क्षेत्र के बछौंधा गांव में गोशाला प्रमुख बाबूलाल सहित अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर गोवध अधिनियम व धारा 379 के तहत आरोपी मेराज खां पुत्र मुबारक को पुलिस तीन माह बाद बुधवार को पकड़ पाई। सीजेएम अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
उधर, फतेहगंज थाना क्षेत्र के जबरापुर निवासी राजेश उर्फ रजुला पुत्र कृष्ण गोपाल ने पति सहित ससुराल वालों पर पुत्री की दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 498ए व 306 के तहत आरोपी पति राजेंद्र पटेल (टेढ़ी गांव) को गिरफ्तार कर लिया।