बांदा। मंडलीय पेंशन अदालत में मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति अफसरों, कर्मियों के भुगतान से संबंधित प्रकरणों का समय से निस्तारण किया जाए। प्रत्येक माह की पहली तारीख को रिटायर्ड अफसरों, कर्मियों की समस्याएं सुनकर निस्तारण करें।
कहा कि अवकाश होने पर अगली तिथि में सुनवाई की जाए। चेताया कि बकाया भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। पेंशन अदालत में चकबंदी विभाग (चित्रकूट) के सेवानिवृत्ति कर्मी सुदामा प्रसाद व रामखिलावन एसीपी लाभ न मिलने की शिकायत की। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में एसीपी पर निर्णय लेकर उन्हें अवगत कराएं। 24 जुलाई को पुन: इस शिकायत पर सुनवाई होगी।
उन्होंने निर्धारित तिथि में चकबंदी विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सेवानिवृत्त के देयकों के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी। बैठक में संयुक्त निदेशक (पेंशन) कमलेश कुमार, मुख्य कोषाधिकारी दिनेश बाबू, उप निदेशक (सूचना) भूपेंद्र सिंह यादव आदि मौजूद थे।