अतर्रा। पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने अतर्रा कोतवाली पुलिस को नोटिस जारी की है। एक सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला गंभीर प्रकृति का है।
अतर्रा कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ कस्बे के राजनगर मोहल्ला निवासी लवकुश को मोबाइल चोरी के इल्जाम में घर से पकड़ कर कोतवाली ले गए थे। दूसरे दिन लवकुश का शव रेलवे लाइन के पास पड़ा मिला था। लवकुश की मां ने कोतवाली पुलिस के तत्कालीन उप निरीक्षक पर पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास फेंक देने का आरोप लगाया था।
घटना के कुछ दिन बाद मृतक की मां कल्ली ने एसपी को शिकायती पत्र देकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। एसपी के निर्देश पर अतर्रा कोतवाली में तत्कालीन एसआई और कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में युवक की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्रवाई की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।