बांदा। नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले में चल रहे आईटी एक्ट के मुकदमे की सुनवाई निर्धारित पेशी में सोमवार को नहीं हो सकी। इस मुकदमे में आरोपी दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ के अधिवक्ता ने अदालत में उनकी ओर हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। जबकि जेल से फांसी की सजा पा चुके निलंबित जेई रामभवन की पेशी कराई गई। सीबीआई की ओर से भी प्रतिनिधि मौजूद रहे। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित की है।
नाबालिगों के साथ यौन शोषण कर उनके फोटो वीडियो को देश विदेश में बेचने के आरोप में सीबीआई ने वर्ष 2020 में दिल्ली के इंजीनियर मोहम्मद आकिफ और सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन के खिलाफ आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व में यौन शोषण का दोष सिद्ध होने पर जेई रामभवन को फांसी की सजा हो चुकी है। जबकि आईटी एक्ट का मुकदमा विचारण में अदालत में चल रहा है। इसी मुकदमे की सोमवार को पेशी थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकने के कारण न्यायालय ने अब इस केस की अगली तिथि 17 जुलाई निर्धारित की है।