बांदा। विभिन्न अदालतों द्वारा जारी किए गए स्थगन (स्टे) आदेश और अंतरिम जमानत आदेश लॉकडाउन अवधि तक स्वत: प्रभावी रहेंगे। इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का हवाला देकर ये जानकारी जनपद न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय (बांदा) में विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की अगली तारीखें दी जा रही हैं। जनपद न्यायालय की वेबसाइट में यह प्रदर्शित हो रही हैं। अधिवक्ता या वादकारी अदालत की वेबसाइट में इसे देख सकते हैं।