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Banda News: मड़ौली खादर खदान संचालक पर 50.62 लाख रुपये जुर्माना

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बांदा। डीएम के निर्देश पर प्रशासन व खनिज की टीम ने मौरंग खदानों का निरीक्षण किया। मड़ौली खादर में पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन पाए जाने पर डीएम ने पट्टा धारक पर 50.62 लाख रुपये का जुर्माना किया है। वहीं, निहालपुर में बीच नदी से लिफ्टर मशीन से मौरंग निकालने पर पट्टाधारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मशीन को सीजकर गिरवां थाने में खड़ा कराया गया है।
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डीएम के निर्देश पर खनिज, प्रशासन व पुलिस की टीम ने मड़ौली खुर्द खादर में खदान पर छापा मारा। यह खदान वाराणसी के यदुवंशी विकास सिंह के नाम आवंटित है। इसका रकबा करीब 7.053 हेक्टेअर है। जांच में खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 5624.50 घन मीटर अवैध खनन पाया गया। डीएम ने जांच आख्या मिलने के बाद पट्टाधारक पर 50 लाख 62 हजार रुपये का जुर्माना किया है। साथ ही उसे नोटिस भी दी गई है।
वहीं, नरैनी के निहालपुर स्योढ़ा में मेरठ निवासी विनोद शर्मा के नाम 59.30 हेक्टेअर का पट्टा आवंटित है। प्रशासन, खनिज व पुलिस की संयुक्त टीम ने रात में यहां छापा मारा। टीम को मौके पर खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित लिफ्टर मशीन व सेक्शन पाइप के माध्यम से मौरंग नदी की बीच जलधारा से निकालते मिले। यहां से मौरंग निकालकर खनन पट्टा क्षेत्र में जमा किया जा रहा था। टीम ने लिफ्टर मशीन व सेक्शन पाइप को अपने कब्जे में लेकर गिरवां थाने में खड़ा कराया गया है। साथ पट्टाधारक विनोद शर्मा के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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