बांदा। आदेशों का अनुपालन न करने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने पावर कारपोरेशन के विरुद्ध 3.28 लाख रुपये वसूली की आरसी जारी की है। डीएम को आदेश दिए कि वह उक्त धनराशि विपक्षी की चल-अचल संपत्ति से भू-राजस्व की भांति वसूल की जाए।
अतर्रा तहसील के ओरन निवासी बसंती के मामले में आयोग ने अक्तूूबर 2020 को आदेश दिए थे कि विद्युत विभाग परिवादी को उसके पुत्र की मृत्यु पर 3 लाख रुपये और मानसिक तनाव के लिए 10 हजार रुपये अदा करे।
तय सीमा पर धनराशि अदा न करने पर विपक्षी को नौ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा, लेकिन विद्युत विभाग ने आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया।
परिवादी के अवमानना वाद दायर करने पर आयोग के न्यायाधीश तूफानी प्रसाद व सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए कारपोरेशन के विरुद्ध 3.28 लाख की आरसी जारी कर डीएम को भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं।