बांदा। हाईवे हो या सड़क अथवा नगरीय सड़कें। बाइक सवारों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट लगाना ही होगा। शहरी या नगरीय क्षेत्रों की सड़कों पर हेलमेट लगाने से छूट की बात महज अफवाह है। आरटीआई में यातायात पुलिस ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य कयासबाजियों में चर्चा थी कि शहरों के अंदर की सड़कों पर हेलमेट लगाने से छूट दी गई है। यह दावा करने वाले कुछ लोग इसमें न्यायालय के आदेश का हवाला दे रहे थे। इसे लेकर काफी असमंजस पैदा हो रहा था। इसी बीच यहां के आरटीआई कार्यकर्ता कुलदीप शुक्ला ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कार्यालय जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसकी सूचना मांगी थी।
उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस आशय के मैसेज का हवाला भी दिया था। इस पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ कार्यालय के जनसूचना अधिकारी ने यहां के पुलिस अधीक्षक को सूचना/जवाब देने के लिखित निर्देश पिछले माह दिए थे।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर बांदा पुलिस अधीक्षक के जन सूचना अधिकारी ने यहां के यातायात प्रभारी से मिली सूचना कुलदीप शुक्ल को भेजी है। यातायात प्रभारी ने अपनी सूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत की सीमा क्षेत्र में हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाने के संबंध में यातायात निदेशालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा कोई भी आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।