बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण करना है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी, दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाओं, वाणिज्य कर, राजस्व, चकबंदी, श्रम और लघु आपराधिक वाद जैसे प्रकरणों का निपटारा होगा।
यातायात संबंधी चालानों और ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लंबित बैंकिंग व वित्तीय मामलों का भी विशेष लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश अल्पना करेंगी।
इसके अतिरिक्त 11, 12 और 13 मार्च को लघु आपराधिक, विद्युत संबंधी और धारा-138 से संबंधित वादों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।