बांदा। 21 जून (सोमवार) से कोरोना कर्फ्यू में कुछ और रियायतें मिलेंगी। बाजार/दुकानों को दो घंटे की और मोहलत मिली है। अब ये सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी बरकरार रहेगी।
धार्मिक स्थलों में एक साथ 50 लोग आ सकेंगे। ये सारी रियायतें कंटेनमेंट जोन के बाहर मिलेगीं। शासनादेश का हवाला देकर डीएम आनंद कुमार सिंह ने रविवार को इस आशय का आदेश जारी किया। कहा कि मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें लागू रहेंगी। इनका उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी। सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में कोविड प्रोटोकाल के साथ पूरी उपस्थिति की अनुमति दी गई है। हर कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य किया गया है। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम के लिए प्रेरित करेंगी। रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने के स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। यहां भी 5 दिन का सप्ताह लागू रहेगा।
हेल्प डेस्क, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेट थर्मामीटर, सैनिटाइजर, कोविड हेल्पडेस्क के साथ कुर्सियों की व्यवस्था एक कुर्सी छोड़कर बैठने की होगी। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुलेंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में शर्तों के साथ बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति दी गई है। शादी व अन्य आयोजनों में बंद या खुले स्थान पर अधिकतम 50 लोग ही आ सकेंगे। कोविड प्रोटोकाल और हेल्पडेस्क अनिवार्य होगा। आदेश में कहा कि सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल और जिम खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। जुलूस या भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं भीड़ न हो और न जाम लगे। यह भी कहा गया कि कोरोना से 500 से अधिक सक्रिय केस होने पर यह पूरी छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
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