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Banda News: एसडीएम सदर का 111 का नोटिस हाईकोर्ट ने किया रद्द

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बांदा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर विवाद में एसडीएम सदर द्वारा जारी 111 का नोटिस अवैध बताते हुए रद्द कर दिया।
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तिंदवारी के बेंदा खैरीहार गांव में मंदिर की जमीन बंटवारे को लेकर विवाद में तिंदवारी के थाना इंचार्ज ने शांतिभंग होने के आशंका की रिपोर्ट दी थी। एसडीएम ने 21 फरवरी 2023 को 111 की नोटिस जारी कर एक पक्ष को कारण बताने के आदेश साथ ही कहा था कि क्यों न अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 50 हजार का पर्सनल बांड व दो प्रतिभूति जमा कराई जाए।
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याची ने नोटिस के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा कि नोटिस में पूरे तथ्य नहीं है। नोटिस में पुलिस रिपोर्ट का विवरण नहीं है। नोटिस जारी करते समय पुलिस रिपोर्ट को नहीं देखा गया। नोटिस की शर्तों का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता चंद्रभान ने बताया कि न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस को अवैध करार देते हुए रद कर दिया। कहा कि नोटिस जारी करते समय मजिस्ट्रेट ने न्यायिक तरीके से कार्य नहीं किया। इस संबंध में एसडीएम सदर का कहना है कि अभी उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश नहीं देखा है। आदेश देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे।
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