बांदा। घर में घुसकर छेड़खानी, अभद्रता व जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार चौधरी की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में सजा समेत 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 26 मार्च 2023 को अपने घर की बाउंड्री के अंदर स्थित बाथरूम में कपड़ा साफ कर रही थी तभी गांव के शिव सिंह ने उसे पकड़ लिया था। उसके साथ छेड़खानी की। विरोध किया शिव सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान घर के व बाहरी लोग आ गए तो वह भाग गया। मामले का आरोप पत्र विवेचक ने पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से गवाह पेश किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि दोषी द्वारा पीड़िता पर लज्जा भंग करने व उसे निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला किया गया है। अभद्रता तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा तथा महिलाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। इन समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए दोषी को सजा सुनाई गई।