बांदा। विवाहिता महिला के साथ तीन युवकों द्वारा गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी जमानत पर थे, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 मई 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत जा रही उसकी विवाहिता पुत्री को शाम चार बजे अतर्रा थाना क्षेत्र में बाइक पर आए विनोद कुमार यादव पुत्र देशराज यादव निवासी महोतरा का पुरवा (आऊ) व भानु यादव पुत्र राकेश और संजय यादव पुत्र रामकरन निवासी रामआसरे का पुरवा (आऊ) ने पुत्री के साथ दुराचार किया।
शोर सुनकर गांव के कई लोग आ गए। तीनों आरोपी धमकी देते हुए बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
बुधवार को प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी विनोद कुमार यादव और संजय यादव को धारा 376 (घ) गैंगरेप में 20-20 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक आरोपी भानू यादव किशोर होने के कारण इसकी पत्रावली अलग करके किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हेतु भेज दिया।