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माफी मांगकर अदालत से माफ कराया गिरफ्तारी वारंट

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बांदा। अदालत के आदेशों की अवमानना करते हुए पेशी से लगातार गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट की कार्रवाई के बाद जिला खनिज अधिकारी सुभाष सिंह अंतत: बैकफुट पर आ गए। अदालत में हाजिर होकर क्षमा याचना की। लिखित तौर पर अदालत को भरोसा दिलाया कि अब ऐसी गलती नहीं होगी।
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सीज किए गए खनिज वाहन को रिलीज करने के लिए वाहन स्वामी इमत्याज ने प्रथम एसीजेएम न्यायालय में अर्जी दी थी। इस पर अदालत ने खनिज अधिकारी से इस बारे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन खनिज अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं भेजी। न ही अदालत में कोई परिवाद पेश किया। कई बार अदालत की सुनवाई टली। इस पर एसीजेएम नदीम अनवर ने 25 नवंबर को खनिज अधिकारी के विरुद्ध धारा 349 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए आदेश दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें।
मंगलवार (पहली दिसंबर) को खनिज अधिकारी सुभाष सिंह अदालत पहुंचे। अर्जी देकर अदालत से फरियाद की कि गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया जाए। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अदालत से क्षमा याचना की। एसीजेएम ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि भविष्य में अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करें। वरना फिर कार्रवाई की जाएगी।
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