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एसडीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sat, 17 Dec 2016 12:26 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
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Court decision - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो
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विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) हरिनाथ पांडेय ने लूट के मामले में वांछित महराजगंज में तैनात एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए वहां के डीएम व एसपी को आदेश दिया है कि 10 जनवरी को उन्हें अदालत में पेश कराएं।
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बबेरू तहसील में तैनाती के दौरान एसडीएम के विरुद्ध कोतवाली क्षेत्र के रामशरण यादव ने 2008 में धारा 394, 504 व 506 के तहत परिवाद दायर किया था। अदालत में उपस्थित न होने से मुकदमे में देरी पर न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया है।

इसी अदालत में देहात कोतवाली क्षेत्र में डकैती के एक अन्य मामले में विवेचक एसआई हरवंश सिंह के साक्ष्य में उपस्थित न होने पर 19 साल से मुकदमा लंबित है। न्यायाधीश ने भदोही जिले के कोषाधिकारी को जारी किए आदेश में एसआई का वेतन अग्रिम आदेश तक भुगतान न करने और न्यायालय की अवमानना मानते हुए उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है।
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उसके खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी है। उधर, दो अन्य मामलों में मरका थानाध्यक्ष व गिरवां थाने के तत्कालीन एसआई शिवमिलन को हत्या व डकैती के मामले में साक्ष्य में उपस्थित न होने पर क्रमश: उनके वेतन से 2000 व 1500 रुपये जुर्माना किया।
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