बांदा। पाक्सो एक्ट में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी। पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा निवासी मुन्ना सिंह (48) 16 अगस्त 2017 को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और 23 अगस्त को उससे शादी कर ली। दो बच्चे भी हो गए हैं।
उधर, किशोरी के पिता ने पैलानी थाने में 363, 366 आईपीसी और धारा पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छह दिन पूर्व आरोपी अदालत में हाजिर हो गया था। उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी की पत्नी ने उसके पक्ष में शपथ पत्र देकर कहा कि शादी के वक्त वह 18 वर्ष की और बालिग थी।
अपनी मर्जी से शादी की है। पति को गलत फंसाया गया है। हालांकि स्कूली प्रमाण पत्रों में दर्ज आयु के मुताबिक उस समय वह नाबालिग थी। इसी पर अदालत ने अर्जी निरस्त कर दी।
उधर, अतर्रा नगर में 7 मार्च 2020 को छह वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और अश्लील हरकतें करने के आरोपी राहुल को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। बालिका की मां ने पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी तभी से जेल में है। रविवार को पाक्सो एक्ट अदालत में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।