बांदा। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की शुक्रवार को जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। एक अन्य केस में दहेज हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
किशोरी की मां ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जुलाई 2021 की शाम करीब साढ़े सात बजे पुत्री दरवाजे पर नल में पाइप लगा रही थी। तभी युवक ने पकड़ लिया और अश्लील हरकत की। पुलिस ने पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल और अशोक कुमार पाठक ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एक अन्य केस में बिसंडा थाना में दर्ज दहेज हत्या के आरोपी पति राकेश उर्फ भुट्टू की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने खारिज कर दी। आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट मृतका रोशनी के पिता ने दर्ज कराई थी।